शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु 2764 बच्चों का ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन

योगेश शर्मा (जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र) ने बताया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा राज्य स्तर पर रेंडम आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्र-छात्राओं का चयन किया गया। इसके पूर्व अभिभावकों द्वारा दिनांक 7 जून 2025 से 21 जून 2025 तक निःशुल्क प्रवेश हेतु स्वेच्छा अनुसार प्राथमिकता क्रम में अपनी बसाहट के नजदीक की शालाओं का चयन कर ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे जिनका जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर 23 जून 2025 तक सत्यापन किया गया। जबलपुर जिले में कुल 587 गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कुल 3088 सीटों के लिए 6184 आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरे गए थे। राज्यशिक्षा केंद्र द्वारा जबलपुर जिले के लिए 2764 विद्यार्थियों का लॉटरी के माध्यम से चयन हुआ। प्रवेश हेतु आवंटित विद्यालयों की सूचना अभिभावकों के मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजी जा रही है एवं स्कूलों की आईडी में भी चयनित विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित हो रही है।
अभिभावक चयनित विद्यार्थी का आवंटन पत्र निकालकर 2 जून 2025 से 10 जून 2025 तक आवंटित विद्यालयों में संपर्क करेंगे तथा विद्यालय ऑनलाइन एप के माध्यम से उनकी रिपोर्टिंग दर्ज करेंगे। अशासकीय विद्यालय द्वारा चयनित विद्यार्थी को किसी भी स्थिति में प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा।