समाधान योजना अंतर्गत मिल रहा है जिले के उपभोक्ताओं को लाभ, बकायादारों पर सख्ती

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जिले में विद्युत विभाग के उमरिया वृत्त अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार की जनहितार्थ, समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को समाधान योजना के लाभ के बारे बताया जा रहा है। लंबे समय से विद्युत बिल (घरेलू एवं पंप) नहीं भरने वाले बकायादार उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त राशि में देयक का भुगतान किया जाता है तो देयक राशि से 100 प्रतिशत अधिभार में छूट मिल सकेगी, इस योजना अंतर्गत देयक को किश्तों में भी भुगतान किया जा सकता है, किश्तों में भुगतान करने पर अधिभार में 70 प्रतिशत तक छूट मिल सकेगी। उक्त योजना के लिए वितरण केंद्र उमरिया (ग्रामीण) अंतर्गत ग्राम खरहादंड में विभाग के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता द्वारा जनसंपर्क कर उपभोक्ताओं से चर्चा की गई एवं योजना के बारे में बताया गया है। उक्त ग्राम में 55 उपभोक्ताओं का 2 लाख 15 हजार का राजस्व बकाया होने पर ट्रांसफार्मर बंद करने की कार्यवाही भी की गई है। वहीं विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया है कि जिले के उपभोक्ताओं को समाधान योजना का लाभ आसानी से मिल सके , इसके लिए विभाग द्वारा कैंप के माध्यम एवं सभी वितरण केंद्रों में एटीपी मशीन अथवा ऑनलाइन माध्यमों से भी इस योजना का त्वरित लाभ प्राप्त कर सकते हैं एवं हमारा विभाग निरंतर अंतिम पात्र उपभोक्ताओं को समाधान योजना का लाभ दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है।

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