थाना घमापुर परिसर में जनमानस को न्यू क्रिमनल मेजर एक्ट के सम्बंध में किया जागरूक

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नए कानून आम जनता के हित के लिए महत्वपूर्ण:थाना प्रभारी घमापुर (एस॰ के॰ अंधमान)

श्री एस॰ के॰ अंधमान थाना प्रभारी घमापुर के नेत्रत्त्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नवीन आपराधिक कानून से क्षेत्रीय जानो को अवगत कराया । जिसमें स्थानीय युवाओं, वरिष्ठ नागरिक, प्रबुद्धजनों व शांति समिति के सदस्यो को विस्तार से जानकारी देते हुये बताया गया कि ये कानून आम जनता के हितों को ध्यान मे रखते हुये बनाये गये है।

नये कानून में अपराधी को उसके किये की सजा मिले इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। कहीं पर भी घटना होने पर परिस्थितिवश कहीं पर भी एफ.आई.आर. की सुविधा तथा ई एफ.आई.आर. का भी प्रावधान रखा गया है।

उन्होने बताया की  नये कानून में डीजिटल साक्ष्य, फॉरेसिक साक्ष्यों के महत्व को बढावा दिया गया है एवं समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चालान पेश करना है।बच्चों एवं महिलाओं से सम्बंधित अपराधों में अपराधी को कड़ी सजा का प्रावधान है,बच्चों से अपराधिक गतिविधि कराने पर दुगुनी सजा का प्रावधान है। बार-बार अपराध करने वालों पर अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। देश के बाहर भाग जाने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि आम जनमानस को नये कानून से जागरूक करने हेतु जिला जबलपुर के समस्त 36 थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये है।

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